आरबीआई 2,000 रुपये के नोट को चलन से वापस ले लेगा लेकिन यह लीगल टेंडर बनी रहेगी

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आरबीआई 2,000 रुपये के नोट को चलन से वापस ले लेगा लेकिन यह लीगल टेंडर बनी रहेगी

आरबीआई 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस ले लेगा लेकिन यह वैध मुद्रा बना रहेगा।



भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) आज 19 मई 2023 ने शुक्रवार को कहा कि वह 2000 रुपए के नोट को चलन से हटा लेगा। लेकिन, यह नोट लीगल टेंडर बना रहेगा।

आरबीआई ने कहा है की आप 30 सितंबर, 2023 तक उन्हें अपने नजदीकी बैंक से एक्सचेंज कर सकते है , 


RBI to withdraw 2000 currency note from circulation



मोदी सरकार द्वारा ₹500 और ₹1,000 के नोटों का विमुद्रीकरण शुरू करने के बाद नवंबर 2016 में ₹2,000 मूल्यवर्ग के बैंक नोट पेश किए गए थे। आरबीआई के अनुसार, अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के बाद ₹2,000 के नोट पेश करने का उद्देश्य पूरा हो गया था।

आरबीआई ने 2018-2019 में ₹2,000 के नोटों की छपाई बंद कर दी थी। साथ ही, मार्च 2017 से पहले जारी किए गए ₹2,000 मूल्यवर्ग के नोटों में से लगभग 89 प्रतिशत के बारे में कहा जाता है कि वे 4-5 साल के अपने अनुमानित जीवनकाल के अंत में हैं।

संचलन में इन बैंक नोटों का कुल मूल्य 31 मार्च, 2018 को अपने चरम पर ₹6.73 लाख करोड़ से घटकर ₹3.62 लाख करोड़ हो गया है, जो 31 मार्च, 2023 को प्रचलन में नोटों का केवल 10.8% है। 

आरबीआई ने देखा कि ₹2,000 मूल्यवर्ग का उपयोग आमतौर पर लेनदेन के लिए नहीं किया जाता है और अन्य मूल्यवर्ग के नोटों का स्टॉक लोगों की मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

यह फैसला केंद्रीय बैंक की 'क्लीन नोट पॉलिसी' के तहत लिया गया है। लोग अपने बैंक खातों में ₹2000 के नोट जमा कर सकते हैं और/या किसी भी बैंक शाखा में उन्हें अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों में बदल सकते हैं। बैंक खातों में जमा सामान्य तरीके से किया जा सकता है, यानी बिना किसी प्रतिबंध के और मौजूदा निर्देशों और अन्य लागू वैधानिक प्रावधानों के अधीन।

23 मई, 2023 से किसी भी बैंक में एक बार में ₹2000 के बैंकनोटों को अन्य मूल्यवर्ग के बैंकनोटों में बदलने की सीमा ₹20,000/- तक की जा सकती है।

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